आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रेजीनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है।
जन समाचार मंच
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रेजीनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है।

राज्य में एक बार फिर चुनावी बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की समय-सारणी घोषित कर दी है। इन दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर, मंगलवार को मतदान होगा। मतों की गिनती और परिणाम की घोषणा 9 अक्टूबर को की जाएगी।
9 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई है। आयोग की अधिसूचना के अनुसार, 11 अक्टूबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार, पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। रेजीनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर के इस्तीफे के कारण उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं, नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहा है।
केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि इसके साथ तमिलनाडु की दो और पुडुचेरी की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होंगे। इसके अलावा असम की एक लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग ने कुल पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है।
आयोग ने बताया है कि संबंधित सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (EVM) और वीवीपीएटी (VVPAT) का उपयोग किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड मुख्य दस्तावेज होगा, हालांकि आधार, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कुछ निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्रों को भी मान्यता दी जाएगी।
उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के अनुसार, यह नियम उस जिले के जिस हिस्से में संबंधित विधानसभा क्षेत्र आता है, वहीं लागू होगा।
इस उपचुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को लेकर आयोग ने कड़े निर्देश दिए हैं। आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान तीन बार समाचार पत्रों और टेलीविजन में इस बात की जानकारी प्रकाशित और प्रसारित करनी होगी। इसी तरह, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने वाले राजनीतिक दलों को भी अपनी वेबसाइट, समाचार पत्रों और टेलीविजन में यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
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अपलोडर: VKA-N9LYCE • प्रकाशित: 08 सितंबर 2026 • 2 मिनट पठन

प्रश्न करना /
राजद्रोह /
आंदोलन करना /
देशद्रोह /
हक़ मांगना /
राष्ट्रद्रोह /
बना दिया ।
इन सबके बावजूद /
लोग डर नहीं रहे /
छोटे-छोटे बच्चे /
खिलाफत को /
उतारू हैं ।
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16 सितंबर 2026

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नतमस्तक हैं ।
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हमारा स्वर्णिम /
बालपन बीता है ।
12 सितंबर 2026

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श्रेया जायसवाल • 19 अप्रैल 2026
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